मिरर मीडिया : कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दोषारोपण और दो साल की सजा मिलने के बाद अब उनकी संसद की सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है। हालांकि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है लेकिन ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी कानून के मुताबिक संसद को सदस्यता खो देंगे।
इसी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि गुजरात की सूरत कोर्ट ने उन्हें मानहानि के मामले में दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। दरअसल राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान मोदी समाज को लेकर टिप्पणी की थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को IPC की धारा 504 के तहत दोषी करार दिया गया है, जिसके तहत अधिकतम संभावित सजा दो साल की कैद होती है। उसी कोर्ट से 10 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है।
जानकारी के अनुसार अगर ऊपरी अदालत में भी सजा बरकरार रहती है संसद से सदस्यता जाने के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए गए थॉमस लिली फैसले के तहत राहुल गांधी चुनाव लड़ने से भी वंचित रह सकते हैं।