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बड़ी खबर – झारखंड उच्च न्यायालय ने परिवहन सचिव के ख़िलाफ जारी किया गिरफ़्तारी वारंट : 17 अप्रैल को प्रस्तुत करने के निर्देश

मिरर मीडिया : झारखंड हाईकोर्ट में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नियमित बहाली के मामले में दायर की गई अवमानना याचिका मामले में शनिवार को सुनवाई की गई जिसके बाद परिवहन सचिव के श्रीनिवासन के ख़िलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने वेलेवल गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है। विदित हो कि यह मामला तत्कालीन परिवहन सचिव के रविकुमार के समय का है।

बता दें कि कोर्ट द्वारा बार बार दिए गए निर्देश के बावजूद परिवहन सचिव द्वारा जवाब नहीं दिए जाने से नाराज कोर्ट ने परिवहन सचिव के श्रीनिवासन के ख़िलाफ कार्रवाई करते हुए वेलेबल वारंट जारी किया है। कोर्ट ने रांची एसएसपी को देते हुए सचिव को 17 अप्रैल को दोपहर 1:15 बजे तक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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