मिरर मीडिया : दिल्ली में स्कूलों की फीस को लेकर अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राजधानी के सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया कि उन्हें अपनी फीस नें 15% की कटौती करनी होगी। साथ ही कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत पहुंचाने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
दिल्ली सरकार का यह आदेश उन सभी 460 प्राइवेट स्कूलों के लिए है, जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। इन 460 स्कूलों के अलावा दिल्ली के बाकी सभी स्कूलों में फीस संबंधी जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।प्राप्त जानकारी के अनुसार ये आदेश पिछले साल के शैक्षणिक सत्र यानी 2020-2021 के लिए लागू होगा। सरकार ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अगर स्कूलों ने पैरेंट्स से ज्यादा फीस ली है, तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी कर दिल्ली के निजी स्कूलों को पैरेंट्स से वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 2020-2021 में वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने की छूट तो दे दी लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उन्हें अपनी फीस में 15% की कटौती भी करनी होगी।