जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।कोर्ट ने अनंत सिंह को एक मामले में बरी कर दिया है। पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में उन्हें बड़ी राहत दी है। हालांकि अनंत सिंह को अब भी जेल में रहना होगा।

10 करोड़ रुपये की रंगदारी का मामला
पटना सिविल कोर्ट स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के 11 साल पुराने मामले में अनंत सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला साक्ष्य के अभाव को आधार मानते हुए सुनाया।
साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त
विशेष न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार मालवीय की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।बुधवार को मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को बेऊर जेल से विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें आरोपों से मुक्त करने का आदेश दिया।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला साल 2014 का है, जब पटना के श्री कृष्णापुरी थाना में अनंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। आरोप था कि उन्होंने एक बिल्डर/व्यवसायी से 10 करोड़ रुपये की मोटी रंगदारी की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था और पिछले एक दशक से अधिक समय से इसकी सुनवाई चल रही थी।

