प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का अभियान तेज़, पॉलीथिन रखने पर दुकानदारों पर लगा जुर्माना
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जमशेदपुर : शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद कार्यालय से बाटा चौक होते हुए चौक बाजार से गौरी शंकर रोड तक प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फ़ैलाने वालो के खिलाफ, बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापार करने वालो के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में सड़क पर अतिक्रमण करने वाले, प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए व गन्दगी फ़ैलाने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। कसेरा हार्डवेयर, कसेरा बॉरबेल, सावा एजेंसी, निर्मल बुक स्टोर, सिंटू पांडे, हनुमान क्लॉथ स्टोर, नॉमनिक लाल, एम पी ट्रेडिंग, भाटिया इलेक्ट्रिक, लिवाश, गोल्डन शूज, परिधान स्टोर, ब्रांडेड बेकरी, सेलेक्ट कुल (अनीफ), सविता कलेक्शन, अरविंद कुमार, हीरो इलेक्ट्रिक (स्वास्तिक मोटर) से कुल 10,900 रूपया जुर्माना वसूला गया।

बता दें कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है व गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (GSM) से कम है के उपयोग 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबंधित है। साथ ही 1 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन की मोटाई से कम के प्लास्टिक के बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।

वहीं जुगसलाई नगर परिषद ने लोगो से अपील की है कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल के स्थान पर जुट, कागज व कपड़े के थैले या अन्य बायोडिग्रेडेबल व कंपोस्टेबल विकल्पो का प्रयोग करें। थर्माकोल से बने थाली व प्लेट में भोजन करने से कैंसर जैसे विविध असाध्य बीमारियों के होने की प्रबल संभावना बनी रहती है, इसलिए इसके स्थान पर साल आदि के पत्तों से निर्मित पत्तल व प्लेट का उपयोग किया जाय। किसी भी दुकादार के पास उपरोक्त प्रतिबंधित सामग्री हो तो वे यथाशीघ्र जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय में आकर उसे जमा कर दें और सरकार की प्लास्टिक मुक्त जुगसलाई मुहिम में सहयोग करें। इन प्रतिबंधित सामग्री के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री या उपयोग करते हुए पाए जाने पर उपयोगकर्ता, दुकानदार व अन्य व्यापारी वर्ग के विरुद्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम तथा नगर पालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आर्थिक दंड के साथ साथ विधि सम्मत कड़ी करवाए की जाएगी।