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चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट ने तीन साल की सुनाई सजा : 52 दोषी करार दिया : 35 बरी

मिरर मीडिया : चारा घोटाला मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 52 को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है जबकि 35 आरोपियों को बरी कर दिया है।

जिन 35 लोगों को कोर्ट ने बरी किया है, इसमें एनुल हक, राजेंद्र पांडेय, राम सेवक साहू, दीनानाथ सहाय, साकेत, हरीश खन्ना, कैलाश मनी कश्यप बरी, बलदेव साहू, सिद्धार्थ कुमार, निर्मला प्रसाद, अनीता कुमारी, एकराम, मो हुसैन, सनाउल हक, सैरु निशा, चंचला सिन्हा, ज्योति कक्कड़, सरस्वती देवी, रामावतार सिन्हा, रीमा बड़ाईक और मधु पाठक का नाम शामिल हैं।

गौरतलब है कि 24 जुलाई को सभी पक्षों का बयान दर्ज करने के बाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाया है।

विदित हो कि 26 साल पुराने चारा घोटाला का यह मामला आरसी 48ए/96 डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है जहां से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध निकासी की गयी थी। इस मामले में 124 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सीबीआई की ओर से 594 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। वहीं डोरंडा कोषागार से यह अवैध निकासी वर्ष 1990-91 एवं 1994-95 के दरमियान फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर की गई थी।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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