धनबाद: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से उपायुक्त वरुण रंजन द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर आमलोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 50 साल के महिला, एसटी, एससी (एससी, एसटी पुरुषों को जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य) को वृद्धावस्था पेंशन का निर्णय लिया है। पूर्व में वृद्धा पेंशन 60 की आयु के बाद मिलती थी, पर अब 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन मिलने लगेगी।
सभी वर्ग की महिलाएं व अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुष आर्थिक और सामाजिक जीवनस्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक रुप से सहायता की जरुरत है।
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से प्रति माह एक हजार रुपया पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके तहत लाभुक आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति और जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति जमा करें। ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी को आवेदन समर्पित करें।
आवेदन के जांचोपरांत योग्य लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। जिले अंतर्गत 20 फरवरी से 22 तक सभी प्रखण्डों के पंचायतों में एवं शहरी क्षेत्र के सभी वार्ड में विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है।
शिविर में आवेदन देकर योजना का लाभ उठाएं।
इस दौरान सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नियाज अहमद, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी संजय झा, आदि उपस्थित रहे।