24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर की गई स्मृति ईरानी की बेटी पर टिप्पणियों को हटाने के दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को दिये आदेश

mirrormedia
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मिरर मीडिया : स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी के खिलाफ इन दोनों नेताओं की ओर से लगाये गए आरोपों के चलते दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते किया था वहीं दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन कांग्रेस नेताओ को 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर की गई अपनी टिप्पणियों को हटाने को कहा। कहा- अगर वो टिप्पणी नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म इन टिप्पणियों को हटाए स्मृति ईरानी ने मानहानि का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की है।

वहीं इस मामले में जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा, ‘पहली नजर में मुझे लगता है कि बिना तथ्यों की पड़ताल किये ( स्मृति और उनकी बेटी के खिलाफ) ये आरोप लगाए गए हैं। इससे वाकई शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। लिहाजा कोर्ट ट्विटर, यू ट्यूब, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम पर मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाये गए आरोपों को हटाने का निर्देश दे रहा है।

कोर्ट ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते, तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें। गौरतलब है कि कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। इसके बाद ईरानी ने यह कानूनी कार्रवाई की।

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