चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़े मामले की सुनवाई बुधवार को पटना हाई कोर्ट मे हुई। खान सर पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं में दर्ज एफआईआर के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार से जवाब तलब कर लिया है।
एफआईआर रद्द और कोचिंग दोबारा खोलने की अनुमति की मांग
फैजल खान के ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनके बंद किए गए कोचिंग संस्थान को पुनः संचालित करने की अनुमति देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता फैजल खान की ओर से अदालत को बताया गया कि दर्ज प्राथमिकी निराधार है और इससे उनकी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। साथ ही कोचिंग संस्थान को दोबारा खोलने की अनुमति देने की भी मांग की गई।
बिहार सरकार को चार हफ्ते का वक्त
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्तों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सरकार का पक्ष आने के बाद मामले पर आगे विचार किया जाएगा।

