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हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में याचिका को हाईकोर्ट ने माना सुनवाई योग्य

मिरर मीडिया : हेमंत सरकार की दलील को खारिज करते हुए झारखण्ड हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई के योग्य करार दिया। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में याचिका खारिज करने की मांग की थी।

आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि अदालत ने याचिका की मेंटेनेबलिटी को स्वीकार करते हुए अब 10 जून को दोनों याचिका की मैरिट पर सुनवाई करेगी। उन्होंने कहा कि दस जून से सुनवाई फीजिकल मोड पर होगी।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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