पारडीह दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र के निचले हिस्से में दरार, बिल्डिंग व आसपास के एरिया में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा, इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

जमशेदपुर : पारडीह स्थित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र जो होटल सिटी इन के पास स्थित है, उस भवन के निचले हिस्से में दरार आ गयी है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने उक्त बिल्डिंग और आसपास के एरिया में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 19 नवम्बर 2022 तक प्रभावी रहेगा। जमशेदपुर के एसडीओ ने जिसको लेकर आदेश निकाला है। जिसके तहत यह कहा गया है कि बिल्डिंग खतरनाक है, कभी भी गिर सकता है इससे जानमाल को खतरा है जिसको देखते हुए एसडीओ पीयूष सिंहा ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। एसडीओ ने कहा है कि उक्त स्थल पर किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, पुतला दहन या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि एन एच 33 सड़क अवस्थित जिस पर व्यक्ति या वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं होगी, लेकिन ठहराव पर रोक रहेगी।

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