मिरर मीडिया धनबाद : 17 महीनों से जेल में बंद इकबाल खान को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लिहाजा अब मंगलवार को वो जेल से बाहर आ सकते हैं। इधर कल ही उसकी बहन की शादी भी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश पर फहीम खान को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में धनबाद लाया जाएगा।
ज्ञातव्य हो कि सात मई को निचली अदालत ने इकबाल खान को पेरोल पर छोड़ने से इनकार कर दिया था। फलतः इकबाल ने सत्र न्यायालय के आदेश को हाई कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब जाकर बड़ी राहत दी है।
गौरतलब है कि नया बाजार निवासी सोहेब आलम से 10 लाख रुपया रंगदारी मांगने के मामले मे फहीम खान के पुत्र इक़बाल को 21 मई 2019 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत ने कांड के सभी अभियुक्तों फहीम खान के पुत्र इकबाल खान, रज्जन खान, भाजे बंटी खान, प्रिंस खीन, गोडविन खान व पूर्व पार्षद इम्तियाज खान को सोहेब से रंगदारी मांगने के आरोप मे तीन -तीन वर्ष की कैद एवं तीन -तीन सौ रूपये जुर्माना से दंडित किया था।