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Giridih loksabha से निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो को रांची सिविल कोर्ट ने राहत देते हुए पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से टाइगर जयराम महतो का स्कुटनी में नॉमिनेशन सही पाया गया।
अदालत ने मामले में पुलिस से केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। विगत दिनों नामांकन के दौरान पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन वे जनसभा को सम्बोधन करने के बहाने चकमा देकर वहां से निकल गए थे।

जयराम के अग्रिम जमानत के लिए बोकारो व्यवहार न्यायालय में आवेदन की सुनवाई मंगलवार को
बता दें कि जयराम महतो के ऊपर मई को नामांकन के बाद डीसी कार्यालय व पिंड्राजोरा स्थित सभा स्थल पर गिरफ्तारी नहीं देने के आरोप लगे हैं। जिसको देखते हुए उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए बोकारो व्यवहार न्यायालय में आवेदन दिया है जहाँ मंगलवार को इस पर सुनवाई भी हुई।
Giridih loksabha से निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो के मामले में जेल भेजे गए तीन आरोपित मंगलवार को भरेंगे बेल बाउंड
इधर Giridih लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार जयराम महतो के मामले में जेल भेजे गए तीन आरोपितों में रिजवान अंसारी, फरजान खान और संजय महतो की जमानत सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर ली। मंगलवार को तीनों बेल बाउंड भरेंगे।
रांची सिविल कोर्ट से आरोपित के खिलाफ इस मामले में गैर जमानतीय वारंट जारी
विदित हो कि पूरे मामले की एफआइआर रांची नगड़ी थाना के सब इंस्पेक्टर रितेश कुमार की शिकायत पर दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह नगड़ी थाना में जयराम के खिलाफ दर्ज एक पुराने मामले के अनुसंधानकर्ता हैं। इस वर्ष 13 मार्च को इस कांड का उन्हें अनुसंधान दिया गया। रांची सिविल कोर्ट से आरोपित के खिलाफ इस मामले में गैर जमानतीय वारंट जारी है। इस वारंट को तामिला के लिए धनबाद के तोपचांची थाना में भेजा गया था।