पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर सरगना हाफिज सईद पर कसा शिकंजा, जम्मू कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

KK Sagar
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जम्मू की विशेष अदालत ने पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की याचिका पर की गई है।

एनआईए ने हाल ही में दायर अपनी पूरक चार्जशीट में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले का प्रमुख साजिशकर्ता बताया है। जांच एजेंसी के अनुसार, हमले की साजिश पाकिस्तान से रची गई थी और सईद की इसमें अहम भूमिका रही।

रिपोर्टों के मुताबिक, चूंकि हाफिज सईद के भारत आकर अदालत में पेश होने की संभावना नहीं है, इसलिए एनआईए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा (Trial in Absentia) चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है।

गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद एनआईए ने व्यापक जांच करते हुए कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और अब हाफिज सईद के खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस दिया है।

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