मिरर मीडिया : झारखंड हाईकोर्ट ने सूबे के मुख्यमंत्री को बड़ी राहत दी है। बता दें कि CM पर खनन पट्टा एवं सरकारी भूमि की बदोबस्ती को लेकर दायर याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने CM के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राहत दी है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा।
जानकारी के अनुसार CM हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों को खनन पट्टा दिये जाने एवं अलग-अलग जगहों पर सरकारी भूमि की बदोबस्ती करने के मामले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीएम के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।