Bihar: पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को जमानत, जानें पूरा मामला

Neelam
By Neelam
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2024 प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को जमानत मिल गई है। सिविल कोर्ट परिसर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत देने का आदेश दिया है। संजीव मुखिया 90 दिनों से न्यायिक हिरासत में था। लेकिन, सीबीआई की तरफ से अब तक उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। जिसके बाद इस मामले में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने संजीव मुखिया को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया।

90 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई सीबीआई

सुनवाई के दौरान संजीव मुखिया के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह पिछले 90 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन सीबीआई अब तक उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि कानून के अनुसार 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न होने की स्थिति में आरोपी को जमानत का अधिकार है। इसी आधार पर अदालत ने संजीव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। यह फैसला आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। जिसके अनुसार गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था।

2024 का है मामला

बता दें कि 5 मई 2024 को देश भर में नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें गड़बड़ी करने के आरोप में पटना के शास्त्रीनगर थाना प्रभारी अमर कुमार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया। उसके बाद प्रश्नपत्र लीक होने का मामला उजागर होने पर केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने 23 जून 2024 को अपनी प्राथमिकी दर्ज की थी। उसके बाद से मामले में जांच की जा रही थी।

अब तक 49 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार

पेपर लीक से जुड़े इस मामले में अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई ने एक जुलाई 2024 को 13 अभियुक्तों के खिलाफ ऑरिजिनल चार्जशीट दाखिल किया था। अब तक 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। जांच के दौरान सीबीआई ने संजीव मुखिया को पेपर लीक कांड में शामिल पाया था।

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