मिरर मीडिया : दिल्ली HC के आदेश के अनुरूप विमानन नियामक DGCA हवाई अड्डों के लिए कोविड के नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार विमान यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरुरी होगा और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मास्क हटाने की अनुमति मिलेगी।
दिल्ली HC के आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में रखा जा सकता है। उल्लंघन करने वालों को ‘नियम तोड़ने वाले यात्री’ के रूप में माना जाएगा।