मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ के साथ बैठक, वोटर आईडी से संबंधित शिकायत के लिए इस टोल फ्री नंबर पर करें कॉल

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : घाटशिला एसडीओ सत्यवीर रजक ने मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व सभी बीएलओ पर्यवेक्षक के साथ बैठक की। एसडीओ ने पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के लिए निर्धारित समय सीमा के संदर्भ में विस्तार पूर्वक बताया गया। आयोग द्वारा पूर्व पुनरीक्षण गतिविधियां 01.06.2023 से 16.10.2023 व पुनरीक्षण गतिविधियां 17.10.2023 से 05.01.2024 तक निर्धारित है। 01.01.2024 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का यह कार्यक्रम आगामी लोकसभा आम चुनाव के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी बीएलओ पर्यवेक्षक को बताया गया कि पूर्व पुनरीक्षण के तहत घर-घर सत्यापन कार्य के लिए बीएलओ को जिला मुख्यालय द्वारा बीएलओ पंजी, शुद्धि पर्ची व जपबामत उपलब्ध कराया गया है। घर-घर सत्यापन के दौरान प्रत्येक घर पर स्टीकर चिपकाया जाना है, जिसमें उनके द्वारा दो भ्रमण की तिथि अंकित की जानी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि सभी बीएलओ पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ बीएलओ से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक बूथ में मतदाता सूची का पन्ना सत्यापन व उस बूथ के भावी मदाताओं को चिन्हित कर वोटर रजिस्ट्रेशन कार्यशाला का आयोजन करेंगे। जिसमें वोटर हेल्पलाइन एप व Voters.eci.gov.in के उपयोग के संबंध में जागरूक अभियान भी चलायेंगे। पूर्व पुनरीक्षण गतिविधिओं के दौरान बूथवार ब्लैक एण्ड वाइट फोटो, खराब गुणवत्ता वाले फोटो या सुधार के संबंध में अच्छी गुणवत्ता रंगीन फोटो के साथ प्रपत्र-8 प्राप्त कर निस्तार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश दिया गया।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी बीएलओ पर्यवेक्षक को निदेश दिया गया कि आगामी लोकसभा आम चुनाव को दृष्टिपथ रखते हुए मतदाता सूची में किसी भी मतदाता का विलोपन की स्थिति में पूरी सावधानी रखने के लिए दिशा-निर्देश दिए। कहा गया कि किसी भी मृत मातदाता को विलोपन करने के पूर्व उस मतदाता का मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करेंगे। अगर किसी मृत्य मतदाता का मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी कारणवश निर्गत नहीं है, उसकी सूची तैयार कर संबंधित बीएलओ के माध्यम से प्रखण्ड के पंचायत सचिव को देंगे, वर्तमान में चल रहे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र कैंप के दौरान उक्त का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।
मतदाता हेल्पलाइन 1950 – पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसी भी हिस्से से कोई भी नागरिक दिन के किसी भी समय किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए टोल-फ्री पर कॉल कर सकते है। कॉल करने वाले लोग चुनाव, मतदान की तारीखें, ईपीआईसी, मतदाता सूची, ऑनलाइन पंजीकरण जैसे विषयों पर पूछताछ कर सकते हैं और टोल-फ्री नंबर पर डायल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अधिकारी मतदाताओं को शिक्षित करने और मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए आउटबाउंड कॉल भी करते हैं।
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 एक समयबद्ध कार्यक्रम है। समयबद्ध कार्यक्रम के तहत् सभी मतदान केन्द्र में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले योग्य नागरिकों व छूटे हुए युवा नागरिकों से अपील किया गया कि वे स्वंय भी ऑनलाईन Voter Help Line App या Voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में निबंधन, विलोपन या संशोधन की स्थिति में आवेदन कर सकते है।

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