नीरज हत्याकांड के शूटरों को पहचान छुपाकर मकान में ठहराने का था आरोप
मिरर मीडिया : नीरज सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद अदालत ने आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिये हैं। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध 5 वर्षों के सुनवाई के दौरान एक भी गवाह पेश नहीं कर सकी। आरोपियों के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत पहचान छुपाकर नीरज की हत्या के लिए शूटर ठहराने का आरोप साबित नहीं कर सकी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज सिंह की हत्या के लिए पहचान छुपाकर राम आह्लाद राय के मकान में कमरे को भाड़े पर लेकर शूटरो को ठहराने के आरोपी डब्लू मिश्रा, लाईजनर की भूमिका निभाने के आरोपी पंकज सिंह, शूटर शिबू उर्फ सागर, अमन सिंह, चंदन सिंह उर्फ रोहित सिंह, डब्ल्यू मिश्रा एवं सोनू उर्फ कुर्बान अली को धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष बारा की अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद पंकज प्रसाद की दलील सुनने के बाद बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया है।