जमशेदपुर : जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यालय सभागार में बिल्डर एसोसिएशन के साथ बैठक किया गया। जिसमे विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिया गया। निजी व व्यावसायिक भवनों के निर्माण में अनिमियतता, अतिक्रमण व विचलन के मामलें जैसे अतिमहत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में विशेष पदाधिकारी ने बताया कि शहर की बिजली, पानी व सिवरेज प्रणाली की एक सीमा है जिस पर अतिरिक्त बोझ पड़ने के कारण सभी को परेशानी होगी। भविष्य को देखते हुए नियम संगत भवन निर्माण कार्य करना आवश्यक है। निर्माण कार्य के दौरान आस पास के रहवासी को परेशानी होती है इसके लिए पहले से भी निर्देश दिया जाता आ रहा है कि भवन निर्माण के समय जाली वाली हरी बोड़ी से ढक कर रखना अनिवार्य है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधा लगाना सभी सोसाइटी में हो या परिसर में कम से कम 10 पौधा लगाना सुनिश्चित करें। अतिक्रमित व अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंग व होल्डिंग पर बिल्डिंग लॉ के तहत विधिवत करवाई करने को कहा गया। वहीं बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने एसोसिएशन की तरफ से अपनी बातों को रखते हुए कहा की भवन निर्माण में अनिमियता पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले उन्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि यह भवन का बिल्डर कौन है क्योंकि आज परिस्थिति यह है की कोई भी भवन निर्माण कार्य करने में जुट गया है जो कि बिल्डर एसोसिएशन के साथ नहीं जुड़े हैं।

जानकारी प्राप्त होने से उनके द्वारा भी निगरानी रखी जा सकती है जिस से कि दूसरे को भी परेशानी नहीं हो। इसके लिए एक कमिटी बना कर भवन नक्शा पारित होने के दौरान बिल्डर एसोसिएशन के पंजीकृत करवाना आवश्यक है। पंजीकृत बिल्डर होने से नियंत्रण करने में आसानी होगी। जिस पर विशेष पदाधिकारी ने एक प्रस्ताव भेजने की बात कही। समय के अनुसार कई प्रकार के टैक्स बढ़ी, सर्कल दर से कई गुना टैक्स बढ़े लेकिन उसके अनुरूप FAR नहीं बढ़ा जिसके कारण जमीन के दाम महंगे हुए लेकिन उसमे बनाए जाने वाले भवन की दायरा नहीं बढ़ी। सरकार के द्वारा कड़ाई होने से आज भवन निर्माण सामाग्री मिलना मुश्किल हो गया है व दाम भी कई गुना बढ़ गया है जिस से निर्माण लागत बढ़ गई है। ऐसे में सभी प्रकार का बोझ बिल्डर पर आ गया है और इसका दुष्परिणाम यह है कि कई लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं बेरोजगार हो रहे हैं जिसका समाधान जल्द से जल्द किया जाना जरूरी है। शहर की जो प्लानिंग की गई थी वो कई वर्षो पूर्व की गई थी लेकिन आज की परिस्थिति के अनुरूप FAR का दायरा बढ़ाने से सुविधा होगी जिसके लिए इस शहर की बिल्डिंग नियमावली में भी संशोधन की आवश्यकता है जो जमशेदपुर शहर के लिए अलग हो। सभी सदस्यों द्वारा जल्द ही फायर एनओसी प्राप्त कर अग्निशमन प्रणाली का संयोजन अपने अपने भवन में लगवाने के लिए कार्य करने की सहमति दिया गया है। सरकार के नियमों के पालन करने में सहयोग देने के लिए सहमति प्रदान की गई।