बिना झारखंड सरकार की अनुमति के राज्य के बाहर की एजेंसियों के बुलावे पर नहीं जाएंगे यहाँ के पदाधिकारी : पत्र जारी

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मिरर मीडिया : झारखंड राज्य सरकार ने राज्य के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जांच एजेंसियों से मिले समन या नोटिस के अनुपालन को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किये है। बता दें कि विगत दिनों में झारखंड में राज्य के बाहर की एजेंसीयों द्वारा यहाँ के पदाधिकारियों को समन या नोटिस के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। लेकिन अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के बुलावे पर झारखंड सरकार की बिना अनुमति से कोई भी अधिकारी नहीं जाएंगें। अब झारखंड सरकार के अनुमति के बिना अधिकारियों से केंद्रीय जांच एजेंसिया पूछताछ नहीं कर सकेंगी।

इसके लिए झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है। पत्र के अनुसार राज्य के बाहर के किसी भी जांच एजेंसी चाहे ईडी हो आईटी या सीबीआई जैसे एजेंसी ये अगर झारखंड के किसी अधिकारी कर्मचारी को समन या नोटिस करेंगे तो संबंधित व्यक्ति पहले अपने विभाग के प्रमुख को इसकी जानकारी देगा उसके बाद विभाग के तरफ से निगरानी को इसकी सूचना दी जायेगी,इसके बाद निगरानी विभाग विधि विभाग से परामर्श करेगा जिसके अनुरूप समन या नोटिस पर संबंधित राज्यकर्मी एक्ट करेगा।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ऐसे मामले की सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में अनुगामी कार्रवाई हेतु इस पर उचित विधिक या कानूनी परामर्श प्राप्त करेंगे उसके बाद सम्बंधित पदाधिकारी राज्य के बाहर की जांच एजेंसी को कार्रवाई में सहयोग करेंगे।

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