October 1, 2023

Mirrormedia

Jharkhand no.1 hindi news provider

RTE के तहत अयोग्य उम्मीदवारों के नामांकन और फर्जीवाड़े के ख़िलाफ अभिभावकों ने उपायुक्त से की लिखित शिकायत : सभी दस्तावेजों सहित दूरी की जांच के लिए लिखा पत्र

1 min read

मिरर मीडिया : BPL कोटे के तहत नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़झाला को लेकर लगातर शिकायतें सामने आ रही है जबकि दूरी के संबंध में फर्जीवाड़ा को लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग झारखंड में भी शिकायत की जा चुकी है। जिसके बाद विभाग ने जनसुनवाई करते हुए इस आलोक में आदेश भी निर्गत कर चुकी है।

वहीं इसी क्रम में दूरी के संबंध में फर्जीवाड़ा को लेकर धनबाद के टाटा DAV स्कूल जामाडोबा के लिए निर्गत किये गए BPL नामांकन सूची पर रोक लगाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने को लेकर धनबाद उपायुक्त को पत्र देकर मांग की गई है। इस बाबत झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के आदेश का भी हवाला दिया गया है।

जामाडोबा की रहने वाली एक अभिभावक सोनी कुमारी ने एवं नुनिकडीह बस्ती जीतपुर निवासी धीरंजन कुमार ने धनबाद उपायुक्त को RTE के तहत नामांकन में दूरी के संबंध में हुए फर्जीवाड़ा को लेकर टाटा DAV स्कूल जामाडोबा के लिए निर्गत BPL सूची पर रोक लगाने की मांग करते हुए कार्यवाही के लिए आवेदन सौंपा है। उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र के नामांकन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के कोटे के अंतर्गत आवेदन दिया था सभी सही कागजात और प्रमाण पत्र सही होने के बावजूद इसे दरकिनार करते हुए फर्जी तरीके से दस्तावेजो से छेड़छाड़ करने वालों को नामांकन कराया गया है।

हालांकि उक्त सभी आवेदको और अभिभावकों के विद्यालय से घर की दूरी, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण पत्र, अभिभावकों के आय प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं जांच कर नई सूची बनाते हुए एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। परन्तु इस पर जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी भूतनाथ राजवार द्वारा संलग्न आवेदनो के लिए दस्तावेजों और ना ही आवास की दूरी की जांच कराई गई ।

उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त सूची के आवेदकों की दूरी को फर्जी तरीके से 1 किलोमीटर से कम बताकर उन्हें नामांकन सूची में शामिल किया गया है जबकि उनकी दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है।

इस पूरे नामांकन प्रक्रिया में दलाल की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चयनित आवेदक झारखंड राज्य के खतियानी नहीं है फिर उनका जाति प्रमाण पत्र कैसे बना यह जांच का विषय है।

जबकि मुरलीनगर सरायढेला निवासी रीता प्रसाद ने भी DAV पब्लिक स्कूल कोयलानगर, दिल्ली पब्लिक स्कूल कार्मिक नगर, धनबाद पब्लिक स्कूल, केजी आश्रम, धनबाद एवं धनबाद पब्लिक स्कूल केजी आश्रम के सभी चयनित आवेदकों के विद्यालय से आवास की दूरी सहित संलग्न सभी दस्तावेजों की जांच कराने की मांग को लेकर धनबाद उपायुक्त को आवेदन सौंपा है।

रीता प्रसाद ने सम्बंधित विद्यालयों में नामांकन सूची के विरुद्ध 263 शिकायतें को कैंप लगाकर निष्पादन की मांग की है। जिसमें विद्यालय और आवास की दूरी सहित अन्य की भौतिक जांच अभिभावक के समक्ष कराकर अंतिम सूची तैयार करने की मांग की है।

इस बाबत सभी ने लिखित रूप में शिकायतों का आवेदन सहित मेल के द्वारा भी उपायुक्त को आवेदन सौंप कर अविलम्ब जांच कर कार्रवाई करते हुए उचित बच्चों को उसका लाभ देने की मांग की है।

गौरतलब है कि BPL कोटा के तहत नामांकन को लेकर लगातार अभिभावकों द्वारा फर्जीवाड़े की शिकायत सामने आ रही है जबकि इसमें कई दलाल की संलिप्तता को लेकर भी शिकायत की गई है। इस बाबत राज्य बाल संरक्षण आयोग से भी शिकायत की गई है जिसके संदर्भ में धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी भूतनाथ रजवार को भी निर्देश दिया गया था। वहीं DSE ने शिकायतों के लिए कैंप भी लगाया था पर यहाँ भी निपटारा के नाम पर फर्जीवाड़ा का आरोप अभिभावकों के द्वारा लगाया गया और राज्य बाल संरक्षण आयोग के आदेश की भी अवमानना का आरोप लगाया है।

Share this news with your family and friends...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.