मिरर मीडिया : वन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी कामेश्वर प्रसाद द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। वहीं जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल वन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी कामेश्वर प्रसाद ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। जनहित याचिका में कहा गया था कि झारखंड के कई इलाकों में पौधा रोपण किए बिना सरकारी पैसों की निकासी कर ली गई है। वहीं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ में सुनवाई के बाद अदालत ने एक लाख का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी।
मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने बहस में बताया कि जिस व्यक्ति ने याचिका दाखिल की है, वह खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुका है।
जबकि सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका दायर करने वाले ने अपनी विश्वसनीयता छिपायी, ये सही नहीं है और यह जनहित याचिका का दुरूपयोग है।