बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े एक विवाद मामले में देश के जाने-माने शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के लिए राहत भरी खबर आई है। खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को जमानत मिल गई है। इसी मामले में उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत मिली है। जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया।
खान सर पर हत्या की कोशिश का आरोप
पटना सिविल कोर्ट ने खान सर को अग्रिम जमानत दे दी है। जिसके बाद उन्हें अब सरेंडर नहीं करना होगा। खान सर के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है। बता दें कि उनके वकील की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। जिस पर सोमवार को फैसला आया। आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश की धाराओं में उन पर मामला दर्ज किया गया है।
खान सर और रौशन आनंद के बीच विवाद
यह मामला मुसल्लहपुर हाट के दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद से जुड़ा है। एक तरफ खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक खान सर हैं। तो दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के डायरेक्टर रौशन आनंद हैं। 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर पर हंगामा हुआ था। खान सर ने आरोप लगाया था कि रौशन आनंद के समर्थकों ने सेंटर पर हमला किया। तोड़फोड़ और फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था।
एक वीडियो ने बदल दिया जांच का रूख
बाद में एक वीडियो सामने आया, इसके बाद जांच का रुख बदल गया। वीडियो मे सामने आया कि हंगामे के दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से खान सर के दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों (बॉडीगार्ड्स) ने हवा में फायरिंग की थी। घटना के बाद कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें हवाई फायरिंग करवाने के आरोप में मुख्य आरोपी के तौर पर फैजल खान (खान सर) को भी नामजद किया गया। पुलिस ने खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को न्यायिक हिरासत में ले लिया था। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि गार्ड्स के पास उत्तर प्रदेश के लाइसेंस वाले हथियार थे, जिनका बिहार में सुरक्षा ड्यूटी के लिए वैध परमिट नहीं था।

