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ED निदेशक के कार्यकाल विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया अवैध करार : कहा ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का नियम सही

31 जुलाई तक पद पर बने रहेंगे संजय कुमार मिश्रा

मिरर मीडिया : ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने ED के निदेशक संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है।

हालांकि, कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का नियम सही है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए। इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं।

गौरतलब है कि संजय कुमार मिश्रा को 2018 में दो साल के लिए ईडी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। नवंबर 2020 में संजय मिश्रा को रिटायर होना था, लेकिन 13 नवंबर 2020 को जारी एक आदेश में केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को तीन साल कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार 2021 में एक अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश में कहा गया कि सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल दो साल से अधिकतम पांच साल तक बढ़ाया जाए।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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