भारतीय नागरिक होने के लिए आधार, पैन या राशन कार्ड जरुरी नहीं : केवल ये दस्तावेज ही होंगे वैध

KK Sagar
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दिल्ली पुलिस ने विदेशी नागरिकों की पहचान और अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब से आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड को भारतीय नागरिकता के प्रमाण के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी। केवल वोटर आईडी कार्ड या भारतीय पासपोर्ट को ही वैध नागरिकता प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह निर्देश केंद्र सरकार के आदेश पर जारी किया गया है। पिछले साल अक्टूबर से चल रहे वेरिफिकेशन अभियान के दौरान पाया गया कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे अवैध प्रवासी नागरिक आधार, पैन और राशन कार्ड के जरिए खुद को भारतीय साबित कर रहे थे।

अवैध प्रवासियों के पास उपलब्ध थे भारतीय दस्तावेज
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारी ने बताया, “कई अवैध प्रवासियों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त) द्वारा जारी कार्ड भी मिले हैं। इससे उनकी असली नागरिकता की पहचान करना मुश्किल हो गया था।” इसलिए अब केवल वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट को ही अंतिम प्रमाण माना जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों के डीसीपी को अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी बढ़ाने और अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का लक्ष्य है कि हर अवैध प्रवासी को चिन्हित कर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए।

पाकिस्तानी नागरिकों पर भी कार्रवाई तेज
दिल्ली में रह रहे करीब 3,500 पाकिस्तानी नागरिकों में से लगभग 520 मुस्लिम नागरिकों में से 400 से अधिक को पहले ही अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा जा चुका है।

हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला लिया है। केवल मेडिकल, डिप्लोमैटिक और लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) वाले नागरिकों को अस्थायी राहत दी गई है। मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद अमान्य हो जाएंगे।

सरकार ने साफ कर दिया है कि जो हिंदू पाकिस्तानी नागरिक पहले से लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे हैं, उनके वीजा यथावत बने रहेंगे। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी जुटाकर तुरंत जरूरी कार्रवाई करें।

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