Delhi: कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, SIT बनाने का आदेश

Neelam
By Neelam
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कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए विजय शाह की के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह मामला गंभीर है।

मंगलवार रात 10 बजे तक टीम का गठन का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एसवीएन भट की पीठ इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि एफआईआर की जांच एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए। गठित की जाने वाली एसआईटी में मध्य प्रदेश कैडर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हों, लेकिन वे राज्य के न हों। इनमें से एक अधिकारी महिला होनी चाहिए। टीम का नेतृत्व एक आईजी रैंक का अधिकारी करेगा जबकि दो अन्य अधिकारी एसपी रैंक या उससे ऊपर के होंगे। कोर्ट ने डीजीपी मध्य प्रदेश को निर्देश दिया है कि मंगलवार रात 10 बजे तक टीम का गठन कर लिया जाए।

शाह की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी

कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की जांच एसआईटी को सौंपी जाएगी। याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। शाह की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। हालांकि स्थापित कानून का पालन करते हुए, हम सीधे जांच की निगरानी नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन विशेष तथ्यों को देखते हुए हम एसआईटी को एक स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से अपनी जांच के परिणाम प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। मामला 28 मई को सूचीबद्ध किया गया।

शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने की अस्वीकार

सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के वकील से पूछा कि हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उसके बाद इस मामले में क्या हुआ? क्या जांच हुई है? उन्होंने यह भी पूछा कि आपने क्या क्षमा याचना की है? इस पर विजय शाह के वकील ने कहा कि वे माफी मांग चुके हैं। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि आपने किस तरह की माफी मांगी है। कई बार लोग नतीजे से बचने के लिए माफी का दिखावा करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह की माफी मांगी है। कोर्ट ने विजय शाह के वकील से पूछा कि आपने बताया कि उन्होंने (विजय शाह) माफी मांग ली है, तो वह माफी कहां है, वह वीडियो कहां है? कोर्ट ने आगे कहा कि कुछ लोग तो इशारों से माफी मांगते हैं। कुछ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। बेंच ने कहा कि हमें ऐसी माफी नहीं चाहिए।

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