टैरिफ पर ट्रंप घिरे! 25 राज्यों ने अमेरिका में ठोका मुकदमा

KK Sagar
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60 देशों पर लगाए गए नए आयात शुल्क को बताया अवैध, राष्ट्रपति पर अधिकार-सीमा से बाहर जाकर फैसला लेने का आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति अब कानूनी विवादों में घिर गई है। अमेरिका के 25 डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दायर कर 60 देशों से आयात होने वाले सामान पर लगाए गए नए टैरिफ को चुनौती दी है।

याचिका में राज्यों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने बिना पर्याप्त कानूनी आधार और ठोस कारण बताए बड़े पैमाने पर आयात शुल्क लागू कर दिया। शिकायत के अनुसार, प्रभावित देशों से आने वाले अधिकांश उत्पादों पर 10% से 12.5% तक टैरिफ लगाया गया है, जबकि ये देश अमेरिका के कुल आयात का लगभग 99.4% हिस्सा रखते हैं।

राज्यों ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने 60 देशों की समीक्षा जल्दबाजी में पूरी की और प्रत्येक देश के साथ अलग-अलग आवश्यक बातचीत नहीं की गई। साथ ही विभिन्न व्यापार नीतियों और श्रम कानूनों वाले देशों पर लगभग समान टैरिफ दरें लागू करने का कोई स्पष्ट आधार भी नहीं बताया गया।

यह कानूनी चुनौती ऐसे समय सामने आई है जब ट्रंप प्रशासन ने पहले अदालत से झटका मिलने के बाद 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 का सहारा लेकर अपनी टैरिफ नीति दोबारा लागू की। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल कर पहले विवादित शुल्कों को फिर से लागू किया गया है।

24 जुलाई से लागू हुए इन नए टैरिफ का असर भारत, चीन, यूरोपीय संघ समेत 60 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर पड़ा है। कई देशों ने इस कदम की आलोचना भी की है और इसे वैश्विक व्यापार के लिए चुनौती बताया है।

हालांकि, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका लंबे समय से जबरन मजदूरी से जुड़े उत्पादों के आयात पर रोक लगाने की नीति अपनाता रहा है। उन्होंने अन्य देशों से भी ऐसी ही नीतियां लागू करने की अपील की।

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