Bihar: बिहार में मंत्रियों के बाद अफसरों को भी देना होगा संपत्ति का ब्योरा, सभी विभागों को निर्देश जारी

Neelam
By Neelam
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बिहार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्रियों के 2025 में अर्जित संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने के बाद अब आईएएस-आईपीएस के साथ ही प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संपत्ति का ब्योरा देने के लिए सरकार ने समय-सीमा निर्धारित कर दी है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

9 जनवरी तक समय सीमा

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के बाद अब सभी वरिष्ठ और अन्य अधिकारी 9 जनवरी, 2026 तक अपनी संपत्ति मिशन के निर्धारित फॉर्मेट में रजिस्टर करेंगे। इसके बाद 15 जनवरी तक डेटा सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक यह विवरण सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

समय-सीमा का सख्ती से पालन का आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को विशेष पत्र भेजकर समय-सीमा का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। देरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह कदम भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब आम नागरिक आसानी से अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी देख सकेंगे।

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