मिरर मीडिया : झारखंड में हेमंत सरकार ने सभी शिक्षण संस्थान को खोलने का निर्णय लिया है। इस बाबत झारखंड के द्वारा एसओपी जारी किया है। आपको बता दें कि स्कूलों को खोलने के साथ ही राज्य सरकार ने कई गाइडलाइन भी जारी किए हैं, जिनका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। राज्य सरकार के जारी निर्देश के अनुसार स्कूलों को कक्षा संचालन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का समुचित ध्यान रखने की अवश्यकता होगी। यह सारी व्यवस्था स्कूल प्रबंधन को सुनिश्चित करनी होगी। स्कूलों में सभी लोग मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना अनिवार्य है।
सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत इसके स्कूलों को अपने क्लास रूम से लेकर स्टाफ रूम और कारिडोर तक को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा। वहीं शारीरिक दूरी और कोविड नियमों के पालन के लिए बोर्ड और पोस्टर भी लगाने होंगे। इसके इतर स्कूलों में केवल ऐसे शिक्षकों को क्लास लेने की इजाजत होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया हो। स्कूलों और संस्थानों में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। कक्षा में शिक्षक व छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
जिन जिलों में स्थापित स्कूलों में यदि उनके यहां हॉस्टल हैं तो उसे भी खोले जा सकेगा। लेकिन, हॉस्टल में कोरोना गाइडलाइंस के अनुरूप हर व्यवहार का पालन कराना होगा। वहीं झारखंड में कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी ये नियम ही लागू होंगे। हालांकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं रहेगी और छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास वैकल्पिक होगा। लेकिन, छात्रों व शिक्षकों को टीके का डबल डोज अनिवार्य होगा। एसओपी के अनुसार, भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी है।
वहीं जिले में जिला प्रशासन टीम की भी स्कूलों पर सख्त निगरानी रहेगी। समय-समय पर कोविड -19 टेस्ट कराने के निर्देश भी दिये गये हैं। वहीं जिला प्रशासन को समय-समय पर स्कूलों में जाकर देखना होगा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है कि नहीं।
गौरतलब है कि फिलहाल राज्य के 17 जिलों में ही क्लास वन से ऊपर की कक्षा खोलने का निर्णय लिया गया है। जबकि 7 जिलों में क्लास 9 से ऊपर के क्लास संचालित होंगे। इन 7 जिलों में रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, चतरा और देवघर शामिल हैं। नये आदेश के अनुसार अब कोचिंग संस्थानों को भी खोलने का निर्णय लिया गया है।
जारी एसओपी
👉मेला, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे। जबकि सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत दंड का प्रावधान भी लागू होगा।
👉सभी जिम, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोले जायेंगे, बिना दर्शक के खेलकूद की होगी अनुमति।
खुले में 200 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा, बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 प्रतिशत क्षमता, जो कम हो, का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
👉सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी। सभी पार्क और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। वहीं रेस्त्रां, बार, सिनेमा हॉल, दुकान एवं शॉपिंग माल में क्षमता का 50% से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। सभी दुकान रात्रि आठ बजे तक ही खुलेंगे। जिसमें जरुरी सेवाएं रेस्त्रां, बार, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप को छोड़कर।