चलती ट्रेन पर पथराव यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई : हवा सिंह जाखड़
आसनसोल। सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (12313) पर पथराव की घटना में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक किशोर को हिरासत में लिया है। घटना 30 मई को कुल्टी स्टेशन के समीप हुई थी, जिसमें ट्रेन के एक कोच की खिड़की क्षतिग्रस्त हो गई थी। घटना के बाद आरपीएफ ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की।
जांच के दौरान आरपीएफ को जानकारी मिली कि घटना के समय कुछ नाबालिग रेलवे ट्रैक के आसपास मौजूद थे। साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर एक किशोर की पहचान कर उसे हिरासत में लिया गया। बाद में उसे आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए आसनसोल स्थित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
बराकर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी हवा सिंह जाखड़ ने कहा कि चलती ट्रेनों पर पथराव करना गंभीर अपराध है, जिससे यात्रियों की जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने बताया कि रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत इस प्रकार के कृत्य के लिए पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रेनों पर पथराव जैसी घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आरपीएफ आसनसोल मंडल द्वारा रेलवे सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को रेलवे ट्रैक और उसके आसपास जाने से रोकें तथा उन्हें ऐसी खतरनाक गतिविधियों के परिणामों के प्रति जागरूक करें।

