​झारखंड वोटर लिस्ट 2026: लिस्ट में नाम नहीं है? इन 12 सरकारी कागजों में से 1 भी है तो बन जाएगा काम

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर: झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम तेज हो गया है।सरायकेला-खरसावां जिले में अब तक 82.23 फीसदी मतदाताओं की मैपिंग पूरी कर ली गई है। अब आगामी 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर एन्युमरेशन फॉर्म बांटेंगे। समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त नितिश कुमार ने बताया कि जो युवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी इस बार मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से फॉर्म-6 भरना होगा।

इन 5 श्रेणियों के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे
​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से 5 श्रेणियों के लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे और उनका इन्यूमरेशन फॉर्म भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
​डुप्लीकेट या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता, मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोग, अनुपस्थित या जिनका पता नहीं चल पा रहा हो, फॉर्म पर हस्ताक्षर न करने वाले विदेशी नागरिक।

राहत की बात: पुरानी सूची में शामिल मौजूदा मतदाताओं को इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी नया दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें सिर्फ दो प्रतियों में मिलने वाले इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करके एक प्रति BLO को सौंपनी होगी।

अगर पुरानी लिस्ट में नाम नहीं है, तो काम आएंगे ये 12 दस्तावेज
अगर आपका या आपके माता-पिता का नाम पिछली वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, तो आपको नए पंजीकरण के लिए नीचे दिए गए 12 दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी। केंद्र/राज्य सरकार या PSU द्वारा जारी कर्मचारी/पेंशनभोगी पहचान पत्र, 1 जुलाई 1987 से पहले बैंकों/डाकघर/LIC सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र (डोमीसाइल), ​वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) जहां उपलब्ध हो, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र,आधार कार्ड।

जरूरी तारीखें: डायरी में नोट कर लें पूरा शेड्यूल
30 जून से 29 जुलाई 2026: बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा और फॉर्म जमा किए जाएंगे।
29 जुलाई 2026 तक: मतदान केंद्रों का युक्तिकरण पूरा किया जाएगा।
05 अगस्त 2026: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर इसे सार्वजनिक किया जाएगा।
05 अगस्त से 04 सितंबर 2026: इस अवधि के दौरान मतदाता सूची पर अपनी दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
05 अगस्त से 03 अक्टूबर 2026: प्राप्त हुई सभी दावों और आपत्तियों का प्रशासनिक स्तर पर निपटारा किया जाएगा।
07 अक्टूबर 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

राज्य से बाहर रहने वाले भी जुड़वा सकते हैं नाम
​उपायुक्त ने बताया कि जो मतदाता वर्तमान में झारखंड से बाहर रह रहे हैं, वे भी अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिले में बीजेपी, आजसू और जेएमएम के 3,217 बीएलए-2 (BLA-2) की नियुक्ति की गई है, जो इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीसी जयवर्धन कुमार, एसडीओ अभिनव प्रकाश, उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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