डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर: अगर आप मानगो नगर निगम क्षेत्र के निवासी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अपने घर या संपत्ति का होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए आपके पास अब बेहद कम समय बचा है। निगम द्वारा टैक्स पर दी जा रही 15 प्रतिशत तक की भारी छूट का लाभ उठाने के लिए अब सिर्फ 4 दिन शेष रह गए हैं। अगर आप 30 जून की समयसीमा चूक जाते हैं, तो आपको न सिर्फ छूट का नुकसान होगा, बल्कि भारी ब्याज और जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा।
30 जून के बाद जेब पर पड़ेगा भारी असर
नगर निगम के नियमों के मुताबिक, 30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को 5% से लेकर 15% तक की विशेष छूट दी जा रही है। लेकिन इस तारीख के बीतते ही पासा पलट जाएगा। 30 जून के बाद टैक्स का भुगतान करने पर नागरिकों को पेनाल्टी और लेट फीस के तौर पर ब्याज जोड़कर भुगतान करना होगा।
निगम ने की ट्रेड लाइसेंस बनवाने की भी अपील
होल्डिंग टैक्स के साथ-साथ मानगो नगर निगम ने क्षेत्र के व्यापारियों और दुकानदारों से भी समय पर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवाने या उसे रिन्यू कराने का आग्रह किया है, ताकि वे किसी भी कानूनी कार्रवाई या जुर्माने से बच सकें।
किसी भी समस्या के लिए यहां करें संपर्क
टैक्स भुगतान, असेसमेंट या ट्रेड लाइसेंस से जुड़ी किसी भी जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए नगर निगम ने आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप सीधे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर 1: 7909010310
हेल्पलाइन नंबर 2: 8271849741
आखिरी दिनों में वेबसाइट पर लोड बढ़ने या सर्वर डाउन होने की समस्या हो सकती है, इसलिए आखिरी तारीख (30 जून) का इंतजार किए बिना आज ही अपना टैक्स क्लीयर करें और अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे बचाएं।

