महिला से छेड़छाड़ का आरोप निकला फर्जी, जांच में खुली साजिश; आरोपी भेजा गया न्यायिक हिरासत में
धनबाद: धनबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 03309/03310 दिल्ली स्पेशल के पैंट्री कार स्टाफ के खिलाफ महिला से छेड़छाड़, मारपीट और शराब के नशे में हंगामा करने की ट्विटर शिकायत जांच में पूरी तरह फर्जी निकली। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) धनबाद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच की, जिसमें शिकायत करने वाले पैंट्री कार कर्मचारी की साजिश का खुलासा हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
आरपीएफ के अनुसार, 10 जुलाई 2026 की रात करीब 11:45 बजे सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को ट्विटर शिकायत (ECR/934) प्राप्त हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ट्रेन संख्या 03309 की पैंट्री कार में कार्यरत तिलकधारी उर्फ दीपक शराब के नशे में महिलाओं से छेड़छाड़, मारपीट और हंगामा कर रहा है। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-2 पर पहुंची, लेकिन मौके पर जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।
आरपीएफ ने सत्यापन के लिए तिलकधारी उर्फ दीपक को पोस्ट लाकर पूछताछ की। मेडिकल जांच में उसे चिकित्सकों ने फिट घोषित किया। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी अपने सहकर्मी आकाश अग्रवाल से कहासुनी हुई थी और उसे शक है कि उसी ने झूठी शिकायत की है।
इसके बाद आरपीएफ ने शिकायतकर्ता आकाश अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि धनबाद स्टेशन पहुंचने के बाद सभी पैंट्री कार कर्मचारी एक साथ नशा कर रहे थे। इसी दौरान तिलकधारी से विवाद होने पर गुस्से में उसने अपने मोबाइल फोन से महिला से छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाते हुए ट्विटर पर शिकायत पोस्ट कर दी थी। जांच में उसके MOTO G85 मोबाइल से किए गए ट्वीट की पुष्टि भी हुई। बाद में उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर माफी भी मांगी।
जांच में मामला सही पाए जाने पर आरपीएफ ने आरोपी आकाश अग्रवाल (निवासी लाइन पार चिड़ियाटोला, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट धनबाद में कांड संख्या 2792/2026 के तहत रेल अधिनियम की धारा 145(1) एवं 146 में मामला दर्ज किया। आरोपी को रेलवे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
वहीं, पैंट्री कार कर्मचारी तिलकधारी उर्फ दीपक पर शराब सेवन से संबंधित मामले में रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई करते हुए 600 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
आरपीएफ ने कहा कि रेलवे प्रशासन की छवि धूमिल करने, झूठी शिकायत कर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

