रांची। JPSC की परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द किए जाने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग-अलग याचिकाओं पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले प्रार्थियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी।
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में हुई। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स ने अदालत में पक्ष रखा। सरकार के आदेश पर रोक लगने के बाद अदालत की शरण लेने वाले नवनियुक्त अफसरों को बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट से जिन प्रार्थियों को राहत मिली है, उनमें सौरभ सिंह, अवधेश कुमार, दीप माला और सोनम कुमारी शामिल हैं। इनकी ओर से ही हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं।
दरअसल, JPSC परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर विभिन्न पदों पर नियुक्त होकर काम कर रहे कई अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत संबंधित परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का निर्णय लिया गया था।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बाद याचिका दायर करने वाले नवनियुक्त अफसरों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान सरकार के आदेश और नियुक्तियों से जुड़े अन्य पहलुओं पर अदालत का रुख महत्वपूर्ण रहेगा।

