धनबाद। डुमरी विधायक जयराम महतो को सोमवार को अदालत से बड़ी राहत मिली। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने जयराम महतो समेत सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। अदालत ने चारों को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया।
10 सितंबर को सुनवाई, 14 सितंबर को आया फैसला
इस मामले में 10 सितंबर को बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज और अपर लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आदेश सुनाने के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने दलील दी कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण जयराम महतो और अन्य आरोपियों को मामले में झूठा फंसाया गया है। वहीं, अपर लोक अभियोजक ने बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध किया।
गिरफ्तारी पर रोक से इनकार के बाद मिली राहत
इससे पहले अदालत ने जयराम महतो की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब अग्रिम जमानत याचिका मंजूर होने के बाद विधायक समेत चार आरोपियों को राहत मिली है।
पुलिसकर्मियों से गलत व्यवहार और हंगामे का आरोप
मामले को लेकर बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त को बरवाअड्डा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इसमें विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य के खिलाफ कांड संख्या 146/26 दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, विधायक पर पुलिस पदाधिकारियों के साथ गलत व्यवहार करने और अपने समर्थकों से हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए कहने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि इस दौरान थाना परिसर में विधायक के समर्थकों ने हंगामा किया और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली।

