देवघर में वर्ष 2015 के रेल रोको मामले में सीजेएम न्यायालय ने विधायक सुरेश पासवान समेत सभी 10 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मामला किसान आंदोलन के दौरान बाबाधाम स्टेशन के समीप रेल रोको अभियान से जुड़ा था।
लंबे समय से चल रही थी सुनवाई
देवघर नगर थाना कांड संख्या 795/15 में लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया चली। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले का निष्पादन कर दिया।
10 अभियुक्तों को मिली राहत
अदालत ने सुरेश पासवान, दिनेश कुमार मंडल, नागेश्वर सिंह, गुलाब यादव, महेश यादव, नित्यानंद केशरी, सलीम खान, विपिन देव, संतोष पासवान और बलवीर राय को दोषमुक्त करार दिया।
साक्ष्य के अभाव में फैसला
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, लेकिन अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।
किसान आंदोलन से जुड़ा था मामला
यह मामला वर्ष 2015 के किसान आंदोलन के दौरान बाबाधाम स्टेशन के समीप रेल रोको अभियान को लेकर दर्ज हुआ था। नामजद लोगों के साथ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
बचाव पक्ष ने की पैरवी
मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र भोक्ता ने पैरवी की। अदालत के फैसले के साथ करीब एक दशक पुराने मामले की न्यायिक प्रक्रिया समाप्त हो गई।

