बिना लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन के रेस्टोरेंट चलाने वालों पर गिरेगी गाज, इन बातों का ख्‍याल ना रखा तो कार्रवाई तय

Manju
By Manju
2 Min Read

जमशेदपुर : खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनजर हुसैन के द्वारा कबाब एंड करी रेस्टोरेंट, सेफरोन रेस्टोरेंट, व्हाइट रोज रेस्टोरेंट तथा दिल्ली दरबार रेस्टोरेट आमबगान, साकची स्थित परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान एकांश फूड बीवरेज का कबाब एंड करी आउटलेट का लाइसेंस रजिस्टेशन नहीं पाया गया व व्हाइट रोज रेस्टोरेट का सन्चालन एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के आधार पर किया जा रहा था। जबकि उक्त रेस्टोरेट का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रूपए से अधिक था। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त सभी रेस्टोरेंट को एफएसएसएआई के मानक के अनुरूप साफ-सफाई व स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बिना एफएसएसएआई लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के रेस्टोरेंट संचालन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। मिष्ठान बिक्री करने वाले दुकानदार को अपने डिस्प्ले में मिठाई का विनिर्माण तिथि तथा अंतिम उपयोग की तिथि अंकित रहना आवश्यक है। खुदरा व थोक खाद्य सामग्री बिक्री करने वाले दुकानदारों को एक्सपाइरड या सडे-गले खाद्य पदार्थों की बिक्री न करने की सलाह दी ही है।

रेस्टोरेंंट के किचन के दिवारों में पपड़ी, मकड़ी का जाला तथा फूफंदी लगा नहीं रहना चाहिए। इन बिन्दुओं में कमी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत विधी सम्मत कारवाई की जायेगी। उन्‍होनें बताया कि अगामी पर्व, त्यौहार व दशहरा पूजा को देखते हुए यह अभियान आज से एक माह तक जारी रहेगा। साथ ही प्रशासन द्वारा खाद्य व्‍यवसायियों से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, नियम व विनियमों को लागू कराने में सहयोग करने की अपील है। खाद्य प्रतिष्ठानों के प्रमुख स्थानों पर एफएसएसएआई लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन की प्रति चिपका कर रखने का निर्देश दिया गया है।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *