प्रतिबंधित प्लास्टिक, अतिक्रमण व गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चला जांच अभियान, वसूला जुर्माना

Manju
By Manju
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जमशेदपुर :प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के क्रम में आज बाबू वीर कुंवर सिंह चौक से संकटा सिंह पेट्रोल पंप होते हुए चाईबासा बस स्टैंड तक प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फ़ैलाने वालो के खिलाफ, खुले में शौच करने वालो के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस खुले में शौच करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया।

सुबेश कुमार, नारो गोपाल, एस के अग्रवाल, महानंदन, हिमांशु, अनिल, सतीश कुमार, रामावत, राजिन्द्र, जितेन रंजू, दुबेश हुसैन से कुल 950 रूपया जुर्माना लगाया गया। बता दें कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है व गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (GSM) से कम है उसका उपयोग 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबंधित है। साथ ही 1 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन की मोटाई से कम के प्लास्टिक के बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।

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