2000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू : नहीं देना होगा कोई भी ID प्रूफ, पढ़े पूरी खबर

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मिरर मीडिया : आज 23 मई से 2000 रुपये के नोट बैंकों में जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान क‍िया था। अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं तो आप अपने नजदीकी क‍िसी भी बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं। इसके अलावा आप इन्‍हें खाते में भी जमा कर सकते हैं।

बता दें कि 2000 रुपये का का नोट वैध है और इसे अगले चार महीने में कभी भी बदला जा सकता है। आरबीआई की तरफ से 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा गया था क‍ि वैध मुद्रा को 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जाकर बदला जा सकता है। आप इसे अकाउंट में भी जमा करा सकते हैं।

हालांकि एक बार में 10 नोट ही बदल सकेंगे। आरबीआई ने आदेश में यह भी कहा क‍ि 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। आप इन नोटों से खरीदारी कर सकते हैं।

आरबीआई की तरफ से पहले ही साफ क‍िया जा चुका है क‍ि 2,000 रुपये के नोट को बैंक से बदलवाने में क‍िसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। बैंक जाकर आप ब‍िना क‍िसी अत‍िर‍िक्‍त चार्ज के अपने 10 नोट एक बार में बदला सकते हैं। बैंक कर्मचारी या अधिकारी की तरफ से आपसे क‍िसी प्रकार के शुल्क की मांग नहीं की जा सकती। यह सुव‍िधा पूरी तरह निशुल्क है।

वहीं बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट जमा करने की कोई ल‍िमिट नहीं है। आपके पास ज‍ितने भी नोट हैं उन्‍हें आप बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। हालांकि बैंकिंग रूल्‍स के अनुसार 50000 या इससे अध‍िक की जमा पर आपको पैन -आधार कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा आप पैसा जमा करते समय आयकर के न‍ियमों का ध्‍यान रखें।

नोट बदलने के ल‍िए नहीं देनी होंगी ID प्रूफ

पैसा बदलने के ल‍िए क‍िसी प्रकार का ID प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए स्‍पष्‍ट न‍िर्देश द‍िये गए क‍ि नोट बदलने के ल‍िए क‍िसी प्रकार के पहचान-पत्र की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ बैकों ने ऐसे ग्राहकों के ल‍िए आईडी का प्रावधान रखा है, ज‍िनका खाता उस बैंक में नहीं है।

बता दें कि अगर आप 30 स‍ितंबर 2023 तक नोटों को जमा नहीं करवा पाए तो ऐसा नहीं क‍ि ये नोट अवैध हो जाएंगे। लेक‍िन उसके बाद आपके नोट बैंक में नहीं बदले जा सकेंगे। निर्धारित समय के बाद नोट बदलवाने के ल‍िए आरबीआई के दफ्तर में जाना होगा। हालांकि आरबीआई की तरफ से इस बारे में क‍िसी तरह का दिशा निर्देश नहीं दिया गया।

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