
धनबाद: सुरक्षा कारणों को देखते हुए दीपावली से पहले पटाखा दुकानों दुकानों के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी किये हैं। इसके तहत अस्थाई तौर पर लगने वाले सभी पटाखा दुकानों में फायर एक्स्टींग्यूशर
लगाना अनिवार्य है। साथ ही दुकान में आग बुझाने के लिए बालू आदि की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके अलावा दुकानों के बाहर और अंदर फायर डिपार्टमेंट समेत अन्य आवश्यक नंबरों को प्रदर्शित करना होगा। उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
पूरे मामले पर जानकारी साझा करते हुए अग्निशमन पदाधिकारी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि दीपावली को लेकर लगने वाले अस्थाई पटाखा दुकानों में जाकर दुकानदारों को गाइडलाइन के बारे में बताया जायेगा।उनसे इसका पालन करने का आग्रह किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में लोग कार्यालय के नंबर 9304953429 पर संपर्क कर सूचना दे सकते हैं।दीपावली को लेकर जिले में पांच बड़े व एक छोटे दमकल वाहन को तैयार कर दिया गया है, अग्निशमन विभाग के कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का भी निर्देश जारी किया गया है।