चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक जिले में धारा 144 लागू, आदेश जारी, इन चीज़ों पर रहेगा प्रतिबंध

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला व अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम ने अनुमंडल क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इस संबंध में उन्होंने जारी आदेश में कहा कि लोक सभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16.03.2024 को कर दी गई है तथा घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक व अधिकतम 80 दिनों तक जो भी पहले हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्पूर्ण घाटशिला अनुमंडल व धालभूम अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत में निषेधाज्ञा आदेश जारी करते हुए आदेश जारी किया गया है-

  1. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
  2. The Jharkhand Control of the Use and Play of Loundspeakers Act, 1995 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा।
  3. किसी सार्वजनिक व सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखाना, पोस्टर/पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़को पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना व तोरण द्वारा लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इन प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of Defacement of Property Act-1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।
  4. किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना तथा होर्डिंग लगाना प्रत्तिबंधित किया जाता है।
  5. भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
  6. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार/अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो, तथा इससे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन होता हो।
  7. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि विरुद्ध संदेष का प्रयोग व्हाटसएप/फेसबुक/ट्विटर / इंस्टाग्राम अथवा सोशल मीडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत/मानसिक/धार्मिक/जातीय भावनाएं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। उक्त का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।
  8. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
  9. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार /अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और ना ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे।
  10. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों/सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
  11. किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो।
  12. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों यथा-प्लास्टिक / पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
  13. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाईसेंन्स हथियार लेकर नहीं चलेगा व आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा।

परम्परागत रुप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय (नेपालियों द्वारा खुखरी धारण करने तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने), विधि-व्यवस्था एवं कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारियों/निर्वाचन कार्मिक कार्मियों और पुलिस पदाधिकारीयों पर यह लागू नहीं रहेगा।

यह आदेश जिला उपायुक्त घाटशिला व धालभूम अनुमंडल अतंर्गत, लोक सभा चुनाव के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने व शस्त्र जमा करने के लिए शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

  1. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जाऐगा।
  2. यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा / जुलूस / शादी/ बारात / पार्टी / शव यात्रा / हाट बाजार / अस्पताल जा रहें मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय व महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं व कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।
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