डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर रविवार को समाहरणालय के सभागार में व्यय प्रेक्षक आर.ए. ध्यानी और कुमार आदित्य ने सभी प्रत्याशियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में प्रत्याशियों को चुनावी खर्च की जानकारी दी गई। प्रेक्षकों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रत्याशी के लिए अधिकतम खर्च सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। प्रत्याशियों को अपने नाम से एक अलग बैंक अकाउंट खोलना अनिवार्य है, जिसमें सभी खर्च दर्ज किए जाएंगे। 10 हजार रुपये से अधिक का खर्च केवल बैंक माध्यम से करना होगा। प्रत्याशियों को हर खर्च का विवरण रसीद और वाउचर नंबर के साथ व्यय पंजी में दर्ज करना होगा, जिसमें नामांकन से लेकर परिणाम की घोषणा तक का पूरा हिसाब शामिल होना चाहिए।
व्यय पंजी का निरीक्षण अनिवार्य
प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों को सूचित किया कि 4 नवंबर, 12 नवंबर, और 17 नवंबर को व्यय पंजी का निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा। इस निर्देश का पालन न करने पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशी के खिलाफ नोटिस जारी की जाएगी और आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर सभी प्रत्याशियों को अपने फाइनल अकाउंट प्रस्तुत करने होंगे।
वाहन, प्रचार सामग्री, और सोशल मीडिया खर्च पर विशेष निर्देश
बैठक में प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों को चुनाव में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की संख्या, अनुमति प्रक्रिया, होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, पंपलेट की प्रिंटिंग, पब्लिक मीटिंग, रैली, नुक्कड़ सभा, स्टार कैंपेनर, और सोशल मीडिया प्रचार के खर्च पर विस्तृत जानकारी दी। सभी खर्चे चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार व्यय पंजी में दर्ज किए जाने अनिवार्य हैं।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और प्रत्याशी रहे उपस्थित
बैठक में सभी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी, वरीय प्रभारी व्यय लेखा कोषांग सह उपायुक्त अनुवेषण ब्यूरो गालिब अंसारी, व्यय लेखा कोषांग के नोडल सह राज्य कर सहायक आयुक्त ध्रुव नारायण राय सहित कई प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहें।
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