सात दिनों के अंदर सभी तरह के प्रतिष्ठान करें अग्निशामक यंत्र स्थापित : नगर निगम ने जारी की अधिसूचना
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सभी घर, अपार्टमेंट, शापिंग माल, मार्केट कांप्लेक्स सहित अन्य प्रतिष्ठानों में अग्निशामक यंत्र स्थापित करने के नगर निगम का निर्देश
मिरर मीडिया : पिछले कुछ दिनों में आग की घटना को देखते हुए धनबाद नगर निगम ने अब सजगता दिखानी शुरू कर दी है। जिसके तहत सोमवार को नगर निगम ने धनबाद के लोगों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि सभी घर, अपार्टमेंट, शापिंग माल, मार्केट कांप्लेक्स सहित अन्य सभी तरह के प्रतिष्ठान अपने यहां अग्निशामक यंत्र स्थापित करें।
इसके अलावा मानकों के अनुसार अग्निशामक रखने के साथ ही इसे चलाना भी सुनिश्चित करें। इस बाबत धनबाद नगर निगम की ओर से इसके लिए सात दिन का समय दिया गया है। इस समय सीमा के अंदर अग्निशमन विभाग से एनओसी भी प्राप्त करना है कि आपने अपने यहां अग्निशामक यंत्र स्थापित कर लिया है। इसके बाद इसकी जांच होगी। जहां भी अग्निशामक यंत्र नहीं पाया गया, वहां नगरपालिका एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि धनबाद में अगलगी की विभिन्न घटनाओं ने धनबाद को झकझोर दिया था। ये अग्निकांड झरिया पटाखा कांड के बाद सबसे बड़ी घटना है जिसमें 14 लोग की मृत्यु हो गई थी। वहीं शहर के सभी अस्पताल, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट सहित अन्य जगहों में अग्निशमन व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे।