अनंत सिंह को मिली जमानत, दुलारचंद यादव मर्डर केस में बेल, जानें कब तक जेल से आएंगे बाहर?

Reena Sharma
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मोकामा के विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें चर्चित दुलारचंद यादव हत्या मामले में जमानत दे दी गई है। जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अनंत सिंह शुक्रवार या शनिवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं।

जल्द आ सकते हैं जेल से बाहर

जानकारी के अनुसार, अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया। हालांकि जमानत किन शर्तों के साथ दी गई है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं।

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एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

बता दें, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अनंत सिंह ने जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। अब अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

क्या है दुलारचंद हत्याकांड ?

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 30 अक्तूबर को मोकामा टाल में दुलारचंद की हत्या की गई थी। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पियूष प्रियदर्शी के समर्थक 75 साल के दुलारचंद यादव की मौत के मामले में आरोप अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगा। 1 नवंबर की देर रात पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद अनंत सिंह के आवास मोकामा पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, शरीर पर कई जगह गहरे घाव और खून जमने के निशान मिले। फेफड़े (लंग्स) फटे हुए मिले, जिससे अधिक मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। छाती की कई पसलियां टूटी हुई पाई गईं। खासकर दाहिनी ओर रीढ़ की हड्डी (वर्टिब्रा) के पास भी चोटों के निशान मिले। सिर, घुटने, टखने और पीठ पर गहरे जख्म और चोटें पाई गईं। इसी के साथ दाहिने पैर के पास फायरआर्म (गनशॉट) इंजरी का जिक्र, यानी गोली लगने के निशान हैं।

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