मिरर मीडिया : आधार के साथ पैन कार्ड लिंक के बाद अब केंद्र सरकार आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने को लेकर कदम बढ़ा रही है। लिहाज़ा केंद्र सरकार सोमवार को लोक सभा में ‘चुनाव कानून संशोधन विधेयक, 2021’ पेश कर सकती है, जिसमें आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने का प्रावधान है। इस बाबत केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे।
गौरतलब है कि चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021, वोटर लिस्ट डेटा को आधार से जोड़ने की अनुमति देता है और ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ‘पत्नी’ शब्द को ‘पति/पत्नी’ शब्द से बदलने का भी प्रस्ताव करता है, जिससे कानून लिंग तटस्थ हो जाता है। बताते चलें कि चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को उन लोगों का आधार नंबर लेने की अनुमति देता है जो वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं।