भीषण गर्मी का कहर : जमुई में 12:30 के बाद कक्षा 5 तक स्कूल बंद, दोपहर बाद पढ़ाई पर रोक के आदेश

KK Sagar
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जमुई। जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत कक्षा 5वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दोपहर 12:30 बजे के बाद प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होगा। यह आदेश 25 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें और समयानुसार शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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