मिरर मीडिया : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने पर अहम सुनवाई करते हुए पक्ष में फैसला सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में से चार जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। बता दें कि EWS को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ 30 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच संदस्यीय बेंच ने 27 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस जेबी पादरीवाला ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के फैसले को सही बताया। वहीं, जस्टिस रवींद्र भट्ट ने आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया और कहा कि यह मूल भावना के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण से बाहर रखना ठीक नहीं है।