आंदोलन के मद्देनज़र रांची के कई क्षेत्रों में धारा 144 लागू : सुबह 8 बजे से रात 11.30 बजे तक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने या चलने पर पाबंदी : छात्र संगठनों का कल से शुरू होगा तीन दिवसीय आंदोलन
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मिरर मीडिया : 60-40 की नई नियोजन नीति के खिलाफ व खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर झारखंड में 17 अप्रैल से छात्र संगठनों को तीन दिवसीय आंदोलन शुरू होने वाला है। कल छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा की है आंदोलन के दौरान राजधानी की विधि व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर जिसके मद्देनज़र रांची जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न इलाकों में धारा 144 लागू कर दिया है। वहीं छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
रांची के DC और SSP ने सीएम आवास और सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आदि पर रोक को लेकर आदेश जारी किया है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और सभी निर्देशों का पालन करने का सख्त आदेश दिया है।
जिला प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक, सोमवार सुबह 8 बजे से रात 11.30 बजे तक इन क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने या चलने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि, इसमें सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छूट दी गयी है। साथ ही किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने और चलाने पर मनाही है।
प्रतिबंधित इलाके में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही किसी प्रकार का साउन्ड सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही साथ सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़ किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलने पर पाबंदी है।