निजी नर्सिंग होम को फायर सेफ्टी की व्यवस्था व क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का पालन करना अनिवार्य – उपायुक्त
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मिरर मीडिया : फायर सेफ्टी के नाम पर लापरवाही बरतना फिर किसी बड़ी घटना को आमंत्रण देने वाली बात होगी। बता दें कि जिले में संचालित कई ऐसे निजी नर्सिंग होम है जहां अभी भी फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं है। कई नर्सिंग होम में न तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियमों का पालन किया जा रहा है और ना ही अग्निशमन की व्यवस्था की जा रही है, सिविल सर्जन द्वारा जांच के क्रम में इस तरह की शिकायतें सामने आई।
जिले में संचलित सभी निजी नर्सिंग होम को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने एवं फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम करने हेतु उपायुक्त ने निर्देश जारी किए हैं।
मिरर मीडिया से जानकारी साझा करते हुए उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि निजी नर्सिंग होम में मरीज भर्ती रहते हैं ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी निजी नर्सिंग होम को फायर सेफ्टी की व्यवस्था रखनी है साथ ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियमों का भी पालन करना अनिवार्य है इस को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि लगातार शहर में हुए आग लगी की घटना के बाद जिला प्रशासन सजग हो गई है और मरीजों के साथ साथ आमजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सिविल सर्जन को सभी निजी नर्सिंग होम में फायर सेफ्टी एवम क्लिनिकल एस्टिब्लेसमेंट एक्ट के नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।